सरगुजा, 19 दिसंबर 2020

छत्तीसगढ़  के सरगुजा जिले में स्वास्थ्य विभाग (health department) की ओर से कई पदों पर संविदा भर्ती (Contract recruitment) निकाली गई है, लेकिन इस भर्ती में तम्बाकू (tobacco) का सेवन करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होगी।  छत्तीसगढ़ में किसी सरकारी विभाग  (the official department) में नौकरी के लिए पहली बार इस तरह के नियम व शर्तें लागू की गई। विभाग में 200 से अधिक पदों पर संविदा भर्ती के लिए उम्मीदवारों से 28 दिसंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। भर्ती के लिए करीब 500 आवेदन भी आ गए हैं।

इसमें सभी पदों के लिए अलग-अलग योग्यताएं निर्धारित हैं, लेकिन इसके साथ-साथ सभी के लिए एक शर्त यह लागू की गई है कि वह तंबाकू का सेवन नहीं करता हो। प्रबंधन (management) का दावा है कि इससे तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों में जागरुकता आएगी। इसके साथ ऑफिस का वातावरण कामकाज के लिए अच्छा रहेगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी भी कर ली और इंटरव्यू (interview) के समय ही हर उम्मीदवारों की जांच की जाएगी। यदि कोई तंबाकू का सेवन करता होगा तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत करीब एक साल पहले हर सरकारी ऑफिस को तंबाकू मुक्त घोषित किए जाने के संबंध में एक आदेश निकाला था। इसमें यह बताया गया था कि तंबाकू के सेवन से लोग कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, तपेदिक जैसे रोग का शिकार हो रहे हैं। सार्वजनिक जगहों में धूम्रपान से गैर धूम्रपायी भी इसकी चपेट में आते हैं। लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए समस्त सरकारी कार्यालयों को तंबाकू मुक्त करने का आदेश समस्त विभागों को दिया गया था।

सीएमएचओ, सरगुजा डॉ. पीएस सिसोदिया ने कहा है कि सरकारी नौकरी की आचरण संहिता में नशे को गलत माना गया है। इसलिए भर्ती की शर्तों में रखा गया है। इससे लोगों में तंबाकू के नशे से होने वाले नुकसान को लेकर जागरुकता आएगी। जो उम्मीदवार तंबाकू के नशे से ग्रसित पाए जाएंगे उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि भर्ती नियमों के अनुसार ही नियुक्तियां होंगी। अलग से कोई नए नियम लागू नहीं करेंगे। न केवल तंबाकू बल्कि सभी तरह के नशे का सेवन करने वालों पर नजर रखी जाएगी।

इससे पहले झारखंड राज्य में भी तंबाकू खाने वालों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी नहीं दिये जाने का प्रावधान लागू किया जा चुका है।

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