नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2022
बता दें, पीएम किसान योजना की शर्तों के अनुसार, 6000 रुपये प्रति वर्ष की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 2000 रुपये की तीन किस्तों में जारी की जाती है. जिन किसानों को राशि मिल गई है, लेकिन वे इसके लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें पैसा वापस करना होगा.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि इस तरह के अपात्र लाभार्थियों के पास अभी भी राज्य विधानसभा चुनाव खत्म होने तक पैसे वापस करने के लिए थोड़ा समय है. उसके बाद, उन्हें स्वेच्छा से पैसा वापस करने या वसूली के लिए तैयार रहने के लिए नोटिस मिलना शुरू हो जाएगा.
इस बात की संभावना है कि अगर अपात्र किसान समय पर पैसा नहीं लौटाते हैं, तो केंद्र सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है. बता दें, पीएम मोदी ने 1 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम किसान योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 10वीं किस्त जारी की थी.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार की योजना की 10वीं किस्त के शुभारंभ से 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का हस्तांतरण संभव हुआ. पीएम मोदी ने 14 करोड़ से लगभग 351 किसान उत्पादक संगठनों (APO) का भी शुभारंभ किया, जिससे देश के 1.24 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा.
पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) की 10वीं किस्त के शुभारंभ समारोह में पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा था कि ताजा किस्त को शामिल कर लें तो 1.80 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं.