रायपुर, 3 मई 2023

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग लगातार  पीड़ित महिलाओं के हक में सुनवाई करता आ रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को छ.ग. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने पत्नी को तलाक दिये बिना दूसरी महिला से संबंध रखने के आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये हैँ।

पीड़ित महिला गरियाबंद की रहने वाली है। पीड़ित ने महिला आयोग में शिकायत दी थी कि उसके पति ने तलाक दिये बिना ही दूसरी महिला के साथ संबंध कायम कर लिये हैं और उसी के साथ रहना भी शुरु कर दिया है। इस शिकायत पर महिला आयोग ने गरियाबंद में जाकर सुनवाई की थी और आरोपी को समझाइश भी दी थी। लेकिन सुधरने-समझने की बजाय आरोपी दूसरी महिला को नहीं छोड़ूंगा कहकर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। जिस पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिये हैं।

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राज्य महिला आयोग के आदेश पर नारी निकेतन में रह चुकी दूसरी महिला ने आज अपने पिता के माध्यम से आयोग में शपथ पत्र दिया कि वो आवेदिका और उसके पति अनावेदक के दाम्पत्य जीवन में दखलंदाजी नहीं करेगी। जिस पर आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की पहल पर दूसरी महिला को नारी निकेतन से निकालकर उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया गया।

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