रायपुर, 5 मई 2020
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए रायपुर जिला कलेक्टर के आदेश की अनदेखी करने पर रायपुर साइंस कॉलेज के प्राचार्य डॉ. डी.एन. वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राजधानी के कुकुरबेड़ा क्षेत्र से एक युवक के कोरोना वायरस पॉजीटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन की ओर से सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के 6 इलाकों को कंटेनमेंट ज़ोन घोषित कर दिया गया है।
इस संबंध में जिला कलेक्टर की ओर से आदेश भी जारी किया गया है। जिला कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में साइंस कॉलेज हॉस्टल रोड, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी का मुख्य द्वार, कुकुरबेड़ा जाने का मार्ग हनुमान मंदिर, डूमरतालाब आमानाका, ओवर ब्रिज के नीचे डागा एसी दुकान व नया मस्जिद एवं पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम गेट को कंटेनमेंट ज़ोन घोषित किया गया है। आदेश जारी होने के बाद इन इलाकों को बेरीकेडिंग लगाकर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सिर्फ दवाई और दूध की दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी गई है। इन इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की जरूरत होने पर होम डिलीवरी हेतु www.cghaat.in वेबसाइट का लाभ उठाने की अपील की गई है।
लेकिन साइंस कॉलेज प्राचार्य द्वारा उच्च शिक्षा संचालनालय की ओर से जारी आदेश को कलेक्टर के आदेश से ऊपर मानते हुए 5 मई को महाविद्यालय को खोला गया और बैठक की गई। प्राचार्य की ओर से समस्त प्राध्यापक और सहा. प्राध्यापक एवं अन्य स्टाफ को कॉलेज आने के लिए निर्देशित किया गया।
बात की जानकारी होने पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट की ओर से देर रात शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. डी.एन. वर्मा को अनुशासनहीनता बरतने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि कन्टेनमेंट क्षेत्र में कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा जारी आदेश अन्य किसी भी प्राधिकारी के आदेश/निर्देश को Override करेंगें। प्राचार्य शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय द्वारा कन्टेनमेंट क्षेत्र घोषित होने की जानकारी होने के बावजूद महाविद्यालय को खोला गया और सभी स्टाफ को महाविद्यालय आने हेतु निर्देशित किया गया, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन है। इस अनुशासनहीनता के लिए महाविद्यालय प्राचार्य श्री डी एन वर्मा के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।